पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगा
महोबा, 10 जून । उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में खाने के विवाद को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट 1 के न्यायाधीश ध्रुव राय ने दोषसिद्ध होने पर बुधवार को अभियुक्त पति को 7 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप पचौरी ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र के सिंहनपुर गांव में महिला रानी कुशवाहा की पति रामकृपाल ने लोहे की सब्बल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। मृतका के देवर की तहरीर पर कबरई थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश ध्रुव राय ने मामले की सुनवाई करते हुए गैर इरादान हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त रामकृपाल कुशवाहा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की विवेचना विनोद कुमार द्वारा मामले की विवेचना की गई है जबकि पैरोकार कॉन्स्टेबल कुंज बिहारी द्वारा प्रभावी पैरवी की।

