शिवपुरी में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, जेसीबी जब्त, करैरा में क्रेशर सील
शिवपुरी, 10 जून । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन और खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान जारी है।
कोलारस क्षेत्र के मानीपुरा मंडी के समीप निजी भूमि पर अवैध खनिज भंडारण और भराव कार्य किए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जेसीबी मशीन क्रमांक एमपी-07-डीए-4225 को बुधवार जब्त कर लिया। मशीन को शासकीय अभिरक्षा में थाना कोलारस में रखा गया है। संबंधित मशीन स्वामी एवं भूमि स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं करैरा तहसील के ग्राम सिल्लारपुर स्थित एक क्रेशर आधारित खनिज उत्खनन पट्टे पर 9 जून को हुई ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचने और ग्रामीणों की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जांच कराई। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन योजना एवं सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। खदान क्षेत्र में निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक उत्खनन और ब्लास्टिंग संबंधी नियमों की अनदेखी भी सामने आई।
ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने संबंधित खदान की खनन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करा दीं तथा क्रेशर और कंट्रोल रूम को सील कर दिया। खनिज विभाग ने पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कलेक्टर अर्पित वर्मा का इस संबंध में कहना है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण अथवा खनन नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के राजस्व हितों एवं आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

