भूखंड के सामने कोई भी निर्माण कार्य नहीं करे रेलवे-हाईकोर्ट
जयपुर, 14 अगस्त । राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील के गांव नानकपुरा में रघुनंदन एन्क्लेव-डी में याचिकाकर्ता के व्यावसायिक भूखंड के सामने रेलवे को किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में रेलवे से 21 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश अविनाश अग्रवाल की याचिका पर दिया।
याचिका में अनुश्री अग्रवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता का रघुनंदन एन्क्लेव-डी में एक व्यावसायिक भूखंड है। जेडीए ने इसकी इसकी लीज डीड 26 अक्टूबर, 2015 को जारी की थी। इस भूखंड के पूर्वी हिस्से में 200 फीट की रोड बताई गई है, लेकिन रेलवे ने बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए वहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इससे याचिकाकर्ता का रोड तक जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। वहीं रेलवे ने मामले में जवाब के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने प्रार्थी के भूखंड के सामने रेलवे को कोई निर्माण कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है।

