घायल एसआई अभ्यर्थियों को राहत, दस हजार के हर्जाने पर दक्षता परीक्षा लेने के आदेश
जयपुर, 18 अगस्त । राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा में चयनीत अभ्यर्थियों के दक्षता परीक्षा की तैयारी के दौरान चोट लगने के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके लिए सितंबर माह में दक्षता परीक्षा आयोजित करने को कहा है। हालांकि इसके लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को दस हजार रुपए बतौर हर्जाना जमा कराने होंगे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यज्ञ शुक्ला व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता की गत 7 अगस्त को भरतपुर में दक्षता परीक्षा होनी थी। इससे पूर्व 2 अगस्त को प्रैक्टिस के दौरान उसके दाहिने टखने में चोट लग गई। जिसके चलते उसे चिकित्सकों को एक माह का बेड रेस्ट बता दिया। याचिकाकर्ता प्लास्टर चढ़ी हुई हालत में मेडिकल दस्तावेजों के साथ तय दिन दक्षता परीक्षा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपनी वेदना बताई। ऐसे में उनकी दक्षता परीक्षा को आगामी दिनों में लिया जाए। जिसका विरोध करते हुए आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि यदि इस आधार पर अभ्यर्थियों को राहत दी गई तो ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है। अभ्यर्थी अलग-अलग कारणों से अपनी दक्षता परीक्षा की सीमा अवधि बढाने की गुहार करेंगे और भर्ती प्रकिया अंतहीन हो जाएगी। इस पर याचिकाकर्ता के अधिववक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि याचिकाकर्ता शारीरिक मानकों में किसी तरह की छूट नहीं मांग रहे हैं। उनकी गुहार केवल चोट से उबरने के बाद दक्षता परीक्षा लेने की है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दस हजार रुपए के हर्जाने के साथ सितंबर माह में याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने को कहा है।

