Delhi

चीनी वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम को राहत, आठ अक्टूबर तक गवाही पर रोक

नई दिल्ली, 20 अगस्त । दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ साक्ष्य दर्ज नहीं करें। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 8 अक्टूबर तक गवाहों के बयान दर्ज नहीं करें।

कार्ति चिदंबरम ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। 23 दिसंबर, 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपित को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था। कार्ति ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था।

इस मामले में केंन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मई, 2022 में पी. चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक 14 मई, 2022 को पी. चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई ने भास्कर रमन को 18 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।