हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड अतिक्रमण को लेकर पक्षकार बनने की अर्जी पर जेडीए से मांगा जवाब
जयपुर, 29 सितंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थडी तक 100 फीट चौडी रोड और यहां के विश्वा नगर में अतिक्रमण के मामले में जेडीए को प्रभावितों की पक्षकार बनने की अर्जी का जवाब देने के लिए कहा है। वहीं मामले की आगामी सुनवाई 6 अक्टूबर तय की है। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेश चन्द रावत व अन्य की पीआईएल प्रभावितों की ओर से पक्षकार बनने के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए। वहीं जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि अभी तक 210 लोगों को धारा 72 का नोटिस दे दिया है और उनकी ओर से पेश जवाबों का परीक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा कार्रवाई के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। अदालत ने जेडीए का पक्ष सुनने के बाद उसे पक्षकार बनने वाली अर्जी का जवाब देने के लिए कहा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जेडीए को सभी अतिक्रमण दो महीने में हटाने का निर्देश दिया था। जनहित याचिका में कहा गया है कि मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थडी तक की सडक़ सौ फीट चौडी है। वहीं यहां स्थित विश्वा नगर में तीस फीट चौडी रोड है, लेकिन अतिक्रमण के चलते कई जगहों पर रोड केवल बीस फीट ही रह गई है।

