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न्यायालय की अवमानना पर खैर नहीं, अब कुर्की की तैयारी

न्यायालय की अवमानना पर खैर नहीं, अब कुर्की की तैयारी

– न्यायालय में उपस्थित न होने पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

– वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहा है वाराणसी का जमशेद खान

मीरजापुर, 17 जून (हि.स.)। ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे वाराणसी के नुरूद्दीन फुलवरिया निवासी जमशेद खान उर्फ बाबू खान के खिलाफ न्यायालय में अनुपस्थिति को लेकर नई एफआईआर दर्ज की गई है।

उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपित के खिलाफ बीते 2 फरवरी को न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था, लेकिन वह अब तक हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद 84 बीएनएनएस के अंतर्गत 30 अप्रैल को उसके घर नोटिस चस्पा कर मुनादी करवाई गई थी। इसके बावजूद आरोपी ने अदालत के आदेश की अवहेलना की। अब आरोपित जमशेद खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले वाराणसी के जमशेद खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय से कुर्की का आदेश जारी करवाकर फरार चल रहे अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करवाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि अदालत की अवमानना करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।