महात्मा गांधी विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों को अन्य स्कूल में पदस्थापित करने पर रोक
अपील में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि कुछ अपीलार्थियों का प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नियम विरुद्ध पदस्थापित किया है। वहीं कुछ शिक्षकों को उनके कार्यरत ब्लॉक में पद खाली होने के बावजूद भी दूर जगहों पर भेजा है। जबकि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा विभाग के निर्देश के अनुसार जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं और उनमें प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिक थे, उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा में नहीं कर प्रारम्भिक शिक्षा में ही होना है। इसके अलावा अपीलार्थियों की आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं हो पाया है और इसकी तारीख भी विभाग ने बढ़ाई है। ऐसे में उन्हें अन्य राजकीय स्कूलों में पदस्थापित करने वाले आदेशों की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थियों को अन्य स्कूल में पदस्थापित करने पर रोक लगा दी है।

