केंद्र सरकार ने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की संख्या बढ़ाई
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की अधिकतम संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। गुजरात में 2900 से बढ़ाकर 6000 तमिलनाडु में 2500 से बढ़ाकर 3500 राजस्थान में 2000 से बढ़ाकर 3000 और नागालैंड में 200 से बढ़ाकर 400 नोटरी की संख्या की गई है।
यह बदलाव नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों से मिले अनुरोधों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राज्यों में जनसंख्या और प्रशासनिक इकाइयों की संख्या बढ़ने के साथ नोटरी सेवाओं की मांग में भी तेजी आई है।

