Rajasthan

आदेश की पालना नहीं करने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर, 07 मई । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं करने पर प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव रवि जैन, निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर और टोडारायसिंह के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश शंकर लाल माली व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्थानीय नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। जिन्हें नगर पालिका ने मई, 2023 को निलंबित कर दिया था। वहीं नगर पालिका की ओर से अप्रैल, 2024 से निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 5 मार्च को याचिकाओं का निस्तारण करते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का तीस दिन में निस्तारण करने को कहा था। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया और ना ही उन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।