Rajasthan

छात्रा से छेडछाड करने वाले स्कूल संचालक को सजा

जयपुर, 23 जून । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पांचवी कक्षा की छात्रा से छेडछाड करने वाले निजी स्कूल संचालक को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 47 साल के इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 27 मार्च, 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बेटी स्थानीय निजी स्कूल में कक्षा पांच में पढती है। संस्था निदेशक अभियुक्त ने कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पढाने का बहाना कर पीडिता को 25 मार्च को स्कूल रोक लिया। इस दौरान उसके साथ अमानवीय कृत्य किया। रिपोर्ट में कहा गया कि शाम के समय पीडिता के गुमसुम रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ छेडछाड की है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अपने साथ हुए अपराध को बताया, वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।