Uttarakhand

पत्नी की हत्या के मामले में पति दाेषी सिद्ध

नैनीताल, 02 जुलाई । नैनीताल जनपद के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में पति दीप शर्मा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में सजा पर सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल क्षेत्र के सोन गांव निवासी नीरज पलड़िया ने 2 फरवरी 2021 को मल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बहन अंशु शर्मा का विवाह 28 फरवरी 2017 को मल्लीताल के अयारपाटा निवासी दीप शर्मा से हुआ था। आरोप था कि विवाह के बाद से ही दीप शर्मा और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर अंशु को प्रताड़ित करते थे तथा उसके साथ मारपीट करते थे। शिकायत में यह भी कहा गया कि 2 फरवरी 2021 को दीप शर्मा और उसके परिजनों ने अंशु की हत्या कर दी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने पैरवी करते हुए न्यायालय में 15 गवाहों के बयान कराए। अभियोजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चिकित्सकों की गवाही के आधार पर बताया कि 3 फरवरी 2021 को हुए शव परीक्षण में मृतका के शरीर पर मृत्यु से पूर्व छह चोटें पाई गईं। चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया व स्पष्ट किया कि मृत्यु फांसी लगने से नहीं हुई थी।

अभियोजन ने यह भी तर्क रखा कि घटना के समय अभियुक्त घर पर मौजूद था, लेकिन उसने न तो पत्नी को स्वयं अस्पताल पहुंचाया, न पुलिस को सूचना दी, न पंचनामा अथवा अंतिम संस्कार की कार्यवाही में शामिल हुआ और घटना के बाद कुछ समय तक फरार भी रहा। अभियोजन के अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने पर आराेपित ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकों के बयानों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले को दहेज मृत्यु का नहीं, बल्कि हत्या का मामला मानते हुए दीप शर्मा को दोषी ठहराया। दोषसिद्धि के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया तथा सजा के निर्धारण के लिए 9 जुलाई 2026 की तिथि नियत कर दी है।