जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
जींद, 09 सितंबर । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को घर से बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शहर थाना के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने 30 जुलाई 2025 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब हो गई है। पीडि़त न आरोप लगाया था कि दुर्गा कालोनी निवासी अरूण उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर भगा कर ले गया है। अरूण के परिवार से संपर्क करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। शहर थाना पुलिस ने अरूण के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने लड़की को बरामद कर लड़की के बयान के आधार पर धारा पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की विभिन्न धाराएं जोड़ कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी की पैरवी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने बुधवार को अरूण को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

