Rajasthan

हाईकोर्ट के फर्जी आदेश से जुडे मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर एसपी तलब

जयपुर, 02 नवंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने वोटर बनने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार करने से जुडे मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर 6 नवंबर को झुंझुनूं एसपी को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सूरजगढ से कांग्रेस विधायक के बेटे जयप्रकाश की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस संबंध में सूरजगढ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक ने जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि यह आदेश ना तो रिकॉर्ड पर है और न ही वेबसाइट पर है। अदालत का यह आदेश पूरी तरह फर्जी है। वहीं राज्य के एएजी राजेश चौधरी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच की जा रही है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर 6 नवंबर को झुंझुनूं एसपी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कथित आदेश की फोटोकॉपी की तुलना मूल आदेश से की थी। इससे पता चला कि 16 अक्टूबर को कोई अंतरिम आदेश की बजाय अदालत ने सुनवाई टाली थी। जबकि निर्वाचन आयोग ने बताया था कि इस कथित आदेश में प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश से उसका नाम ग्राम पंचायत जीणी के वार्ड संख्या 5 की मतदाता सूची में पुन: शामिल करने और नामांकन पत्र स्वीकार करने के लिए कहा है। जबकि याचिका में ऐसा कोई अंतरिम आदेश ही नहीं हुआ था। प्रार्थी ने अनुचित लाभ प्राप्त के उद्देश्य से जाली आदेश पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि जयप्रकाश का नाम सूरजगढ नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में है। जीणी पंचायत में वोटर बनने के लिए उसने आवेदन किया, लेकिन बीएलओ ने नाम जोडऩे से मना कर दिया था। जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।