हिसार: तेजाब डालकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद
की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था, जिसे शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अदालत में चले मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस
ने 12 जून 2022 को यह दर्ज किया था। न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान
में बताया था कि वह टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी की करीब 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी
थी और उसकी दो बेटियां हैं। अश्वनी के अनुसार, घटना से लगभग एक सप्ताह पहले वह शाम
करीब साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा था। उस समय उसके साथ महावीर कॉलोनी निवासी
सीटू और नगरपालिका कर्मचारी राज भी मौजूद थे। इसी दौरान ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा
और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर उसके पजामे के अंदर जांघ पर तेजाब डाल दिया। आरोपी
मौके से फरार हो गया।
तेजाब से गंभीर रूप से झुलसने के बाद राहगीरों
ने अश्वनी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। अश्वनी ने पुलिस को
दिए बयान में आरोप लगाया था कि संजय ने बिना किसी वजह उस पर तेजाब डालकर उसे जलाया
है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाज के दौरान अश्वनी की मौत हो गई। इसके बाद शहर
थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की और आरोपी संजय को गिरफ्तार
कर लिया। पुलिस ने मामले में कोर्ट में चालान पेश किया था।

