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सुप्रीम कोर्ट को बीसीआई ने बताया- लॉ कोर्सेज में दाखिले के लिए ऊपरी आयु सीमा की बाधा हटाई गई

नई दिल्ली, 06 नवंबर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने लॉ कोर्सेज में दाखिले के लिए तय की गई ऊपरी आयु सीमा की बाधा हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। बीसीआई ने ये सूचना चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को दी।

इससे पहले 25 सितंबर को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने बीसीआई से पूछा था कि वो ये बताए कि एलएलबी के पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है? कोर्ट ने बीसीआई से यह भी पूछा कि क्या वो पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव वापस लेना चाहती है।

इससे पहले 3 मार्च, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने एलएलबी में दाखिला के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उम्र सीमा के नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी उम्र के लोग दाखिला ले सकते हैं।

बार काउंसिल ने एलएलबी के पांच साल के कोर्स के लिए सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 20 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए इस बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया था। त्रिवर्षीय एलएलबी के लिए ये उम्र सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 45 साल कर दी थी।