आसाराम ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के गुजरात सरकार के फैसले पर रोक
नई दिल्ली, 27 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने आसाराम को राहत दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आसाराम ट्रस्ट से करीब 45 हजार वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के गुजरात सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वो अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करें। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
आसाराम ट्रस्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 45 हजार वर्ग मीटर जमीन वापस लेने का आदेश दिया गया है। इससे पहले ट्रस्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। सिंगल बेंच के आदेश को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 17 अप्रैल को सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि आश्रम ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया और बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किया। यहां तक की साबरमती नदी क्षेत्र की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।

