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युवक की मौत मामले में छह दोषियों को आठ साल की सजा

हमीरपुर, 23 जुलाई । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने और उपचार के दौरान घायल की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) की अदालत ने गुरुवार को छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

एडीजीसी रामबाबू अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि राठ थाना में 27 मार्च 2024 को धारा 452, 304/34, 323/34, 504 व 506 आईपीसी के तहत लक्ष्मण, सर्वेश, राहुल, विपिन, अमित कुमार और अन्नू उर्फ ब्रजेन्द्र निवासी ग्राम औंता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि सभी ने एक राय होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। यह मामला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। प्रभावी पैरवी और समयबद्ध साक्ष्य के आधार पर 23 जुलाई 2026 को अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आठ वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रामबाबू अवस्थी ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से पैरवीकार कांस्टेबल सर्वज्ञ सिंह रहे।