हिसार : बाइक सवारों को 100 मीटर तक घसीटने के आरोप में युवती को दूसरी बार भी जमानत नहीं
सुरेंद्र ने 22 मई को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
सचिन के भाई जय प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने
मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल सवार डाबड़ा चौक के पास से
गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
वहां दो क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों के अलावा स्कॉर्पियो की टूटी नंबर प्लेट, कंपनी का
लोगो और क्षतिग्रस्त ग्रिल मिली। जांच के दौरान पुलिस ने गाड़ी के मालिक से पूछताछ
की। इसके बाद पारुल को स्कॉर्पियो चलाने वाली युवती के रूप में चिन्हित किया गया। पुलिस
ने मामले में सीसीटीवी फुटेज जुटाने के साथ वाहनों की जांच करवाई और कॉल डिटेल रिकॉर्ड
खंगाले। जांच के बाद पारुल को 19 मई को गिरफ्तार किया गया। उस पर बिना वैध ड्राइविंग
लाइसेंस के वाहन चलाने का भी आरोप है।
पहली जमानत 30 मई को खारिज, हाईकोर्ट से वापस
ली थी अर्जी
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पारुल
हिसार की रहने वाली है और मामले की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत दी जानी
चाहिए। पुलिस और शिकायतकर्ता पक्ष ने जमानत का विरोध किया। पारुल की पहली नियमित जमानत
अर्जी 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की इसी अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद
हाईकोर्ट में दायर जमानत अर्जी 16 जून को वापस ले ली गई। अब दूसरी नियमित जमानत अर्जी
भी अदालत ने खारिज कर दी है।

